Ration Card Surrender: अगर आप अपात्र हैं और अब भी सरकारी राशन का लाभ उठा रहे हैं तो तुरंत अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। अन्यथा जितना राशन आपने लिया है उस पर सालाना 12 फीसदी ब्याज के साथ वसूली होगी।
यह कड़ा निर्देश गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी कमला सिंह ने दिया है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त सह दंडाधिकारी के निर्देशानुसार अयोग्य राशन कार्डधारियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार के निर्देश नहीं माने तो होगी कानूनी कार्रवाई
यदि कोई अपात्र व्यक्ति सरकारी राशन का लाभ उठाते पकड़ा गया तो न केवल उससे बाजार दर पर राशि वसूली जाएगी बल्कि आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 12% वार्षिक ब्याज के साथ पूरा भुगतान करना होगा।
सरकार इस अभियान को सफल बनाने के लिए पीडीएस दुकानदारों, सामाजिक संगठनों और आम जनता से सहयोग की अपील कर रही है ताकि अपात्र लाभार्थियों की पहचान की जा सके।
किन्हें माना जाएगा अयोग्य?
सरकार ने कुछ मानक तय किए हैं जिनके आधार पर राशन कार्डधारियों की पात्रता तय होगी। निम्नलिखित लोग राशन कार्ड के लिए अपात्र माने गए हैं:
- केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी
- आयकर, सेवा कर या व्यावसायिक कर देने वाले व्यक्ति
- पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि के मालिक
- चार पहिया वाहन रखने वाले लोग
- तीन या उससे अधिक पक्के कमरों वाले मकान के मालिक
अब भी समय है स्वेच्छा से सरेंडर करें राशन कार्ड
प्रशासन ने अपात्र लाभार्थियों को आगाह किया है कि वे जल्द से जल्द अपने राशन कार्ड सरेंडर करें ताकि कानूनी कार्रवाई से बच सकें। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कार्ड जमा कर देता है तो उस पर कोई अतिरिक्त जुर्माना नहीं लगेगा। लेकिन अगर पकड़े गए तो ब्याज समेत भुगतान करना होगा और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।