KYC updation: अब खाते की KYC करवाने नही जाना पड़ेगा बैंक, आपके नजदीकी बीसी पर होगा काम, जानिए क्या है नया आदेश

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KYC updation को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। अब बैंक ग्राहक अपने नजदीकी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) के माध्यम से भी KYC अपडेट या समय-समय पर पुनः अपडेट करवा सकेंगे। इससे ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले करोड़ों ग्राहकों को बैंक शाखा जाने की झंझट से छुटकारा मिलेगा।

अब बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट से करवा सकेंगे KYC updation

12 जून 2025 को आरबीआई द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब बैंक अपने अधिकृत बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के माध्यम से ग्राहकों से KYC से जुड़ी सेल्फ-डिक्लेयरेशन और जरूरी दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। 

ये डॉक्युमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल दोनों रूपों में स्वीकार किए जा सकेंगे, हालांकि डिजिटल मोड को प्राथमिकता दी गई है।

BC ग्राहक से आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ई-KYC के माध्यम से जानकारी प्रमाणित करेगा और बैंक को फॉरवर्ड करेगा। इसके बाद बैंक ग्राहक को KYC अपडेट की जानकारी देगा।

ग्राहकों को समय से पहले तीन बार मिलेगी सूचना

आरबीआई ने यह भी निर्देश दिया है कि बैंक KYC updation से पहले अपने ग्राहकों को कम से कम तीन बार सूचना दें  जिसमें एक सूचना पत्र द्वारा देना अनिवार्य होगा। 

यदि ग्राहक तय समय सीमा में KYC अपडेट नहीं करता है, तो तीन रिमाइंडर और भेजे जाएंगे। यह सभी सूचनाएं बैंक के सिस्टम में रिकॉर्ड की जाएंगी और यह व्यवस्था 1 जनवरी 2026 तक पूरी तरह लागू करनी होगी।

KYC प्रक्रिया में देरी से हो रही थी परेशानियां

आरबीआई के अनुसार, कई ग्राहक KYC updation समय से नहीं करवा पा रहे थे, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT), छात्रवृत्ति जैसी सरकारी योजनाओं के लाभ समय पर नहीं मिल पा रहे थे। खासतौर पर प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत खुले खातों में KYC पेंडेंसी काफी ज्यादा थी।

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इसी को देखते हुए RBI ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में KYC अपडेट कैंप आयोजित करें और ग्राहकों को KYC प्रक्रिया सरलता से पूरी करने में मदद करें।

ग्राहक ऑनबोर्डिंग और KYC प्रक्रिया को और आसान बनाया गया

आरबीआई ने KYC से जुड़ी कई अन्य प्रक्रियाओं को भी आसान बनाया है:

फेस-टू-फेस मोड में ऑनबोर्डिंग

ग्राहक आधार बायोमेट्रिक e-KYC से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। यदि वर्तमान पता आधार से अलग है, तो सेल्फ-डिक्लेयरेशन मान्य होगा।

नॉन-फेस-टू-फेस (NFTF) मोड

आधार OTP आधारित e-KYC के जरिए ग्राहक ऑनलाइन ऑनबोर्ड हो सकता है, लेकिन ऐसे अकाउंट्स पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और एक साल के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

वीडियो आधारित कस्टमर आइडेंटिफिकेशन (V-CIP)

ग्राहक और बैंक अधिकारी के बीच लाइव वीडियो कॉल से KYC प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, जो फेस-टू-फेस प्रक्रिया के बराबर मानी जाएगी।

आसान KYC updation प्रक्रिया

ग्राहक अपना KYC अपडेट करने के लिए मोबाइल, ईमेल, एटीएम, नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप या BC के माध्यम से “कोई बदलाव नहीं” या “सिर्फ पता बदला है” जैसे सेल्फ-डिक्लेयरेशन भेज सकता है।

निष्कर्ष

KYC updation को लेकर RBI का यह नया कदम बैंकिंग प्रक्रिया को ज्यादा सरल, डिजिटल और समावेशी बनाएगा। खासकर उन ग्राहकों के लिए जो दूर-दराज के क्षेत्रों में रहते हैं या बैंक ब्रांच तक नहीं पहुंच सकते। अब वे अपने नजदीकी किराना स्टोर वाले BC से भी KYC अपडेट करवा सकते हैं और जरूरी सुविधाओं का लाभ बिना रुकावट ले सकेंगे।

Jitendra Saini

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