Rule Change : 1 जुलाई से बदल जाएंगे देशभर में ये 5 नियम, रसोई गैस से लेकर ट्रेन सफर और पुराने वाहनों तक हर चीज पर पड़ेगा असर

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Rule Change From 1st July: जून का महीना खत्म होते ही देशभर में कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। ये बदलाव हर घर, हर जेब और सफर करने वालों की जेब पर असर डाल सकते हैं। इनमें LPG सिलेंडर के दाम से लेकर बैंकिंग चार्ज और रेलवे टिकट बुकिंग तक शामिल हैं।

LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG Cylinder Price में बदलाव करती हैं। जून में 19 किलो के कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए गए थे, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर के दाम लंबे समय से जस के तस हैं। 

अब उम्मीद है कि Rule Change From 1st July के तहत LPG Price में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा हवाई ईंधन (ATF) की कीमतों में भी संशोधन संभव है, जिससे हवाई सफर महंगा हो सकता है।

HDFC Credit Card यूजर्स के लिए महंगा होगा पेमेंट

जुलाई से HDFC Credit Card धारकों को यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। साथ ही अगर कोई यूजर Paytm, Mobikwik, FreeCharge या Ola Money जैसे डिजिटल वॉलेट में महीने में 10,000 रुपये से ज्यादा जोड़ता है, तो उस पर 1% का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। यानी 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है।

ICICI Bank ATM चार्ज और IMPS ट्रांसफर शुल्क में बदलाव

Rule Change From 1st July के तहत ICICI Bank के ग्राहकों के लिए भी नया नियम लागू होगा। मेट्रो शहरों में 5 फ्री ATM ट्रांजैक्शन के बाद हर निकासी पर 23 रुपये देने होंगे, जबकि नॉन-मेट्रो में यह लिमिट तीन निकासी की है। 

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इसके अलावा IMPS ट्रांसफर पर भी नए चार्ज लागू होंगे जैसे 1,000 रुपये तक 2.50 रुपये, 1 लाख रुपये तक 5 रुपये और 1 लाख से ज्यादा तथा 5 लाख तक के ट्रांसफर पर 15 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा।

Indian Railway के टिकट और किराए में बदलाव

ट्रेन से सफर करने वालों के लिए भी Indian Railway ने नियम बदल दिए हैं। 1 जुलाई से नॉन-एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास का 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ जाएगा। 

500 किलोमीटर तक की यात्रा पर सेकंड क्लास टिकट और मासिक सीजन टिकट (MST) में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग भी अब सिर्फ आधार-वेरिफाइड यूजर्स ही IRCTC से कर सकेंगे।

दिल्ली में पुराने वाहनों को No Fuel

दिल्ली में पुराने वाहनों के लिए भी बड़ा बदलाव Rule Change From 1st July से लागू होगा। कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने साफ कहा है कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पंप पर पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। ऐसे वाहनों को अब एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) व्हीकल माना जाएगा और इन्हें सड़कों पर चलाना भी मना होगा।

Jitendra Saini

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