Rental Property: किराये पर मकान लेने और देने वालों के लिए राजस्थान सरकार ने लगाया नया नियम, अब से ऑनलाइन होगा सब

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Rajasthan Rental Property Registration Rule: रोजगार और शिक्षा के लिए अपने घरों से दूर रहने वाले लोगों के लिए राजस्थान सरकार ने किराए की संपत्तियों से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए प्रावधान के तहत, अब एक साल से कम अवधि के लिए किराए पर ली जाने वाली संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है।

इस कदम से किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच होने वाले विवादों में कमी आने की संभावना है। तो आइए दोस्तों जानते है ये नियम कैसे काम करेगा और इससे किसको ज्यादा फायदा मिलेगा।

ऑनलाइन होगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

नए नियमों के अनुसार, किराएदारों का रजिस्ट्रेशन अब ऑनलाइन किया जाएगा। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे घर बैठे ही आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकेंगे।

स्टाम्प ड्यूटी में संशोधन

वर्तमान में, किराएनामे पर 0.02 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी लागू होती है। हालांकि, नए नियमों के तहत, यदि संपत्ति का मूल्य 10 लाख रुपये तक है, तो स्टाम्प ड्यूटी केवल 200 रुपये होगी।

इसके अलावा, किरायेदारों का रजिस्ट्रेशन होने से उनके नाम और पते की जानकारी आसानी से उपलब्ध रहेगी, जिससे उनकी पहचान सुनिश्चित करना सरल होगा।

मकान मालिकों को होगी राहत

इस नई व्यवस्था से मकान मालिकों को भी लाभ मिलेगा। यदि किराएदार और मकान मालिक के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पुलिस व अन्य संबंधित विभाग आसानी से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

इससे विवादों के समाधान में तेजी आएगी और किरायेदारी व्यवस्था अधिक पारदर्शी व सुरक्षित बनेगी।

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Dipak Kumar

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