PF Withdrawal: कर्मचारियों के लिए PF Withdrawal Process Rules को आसान बनाने के उद्देश्य से एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने कई अहम बदलाव किए हैं। अब PF निकालने के लिए कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही बैंक सीडिंग के लिए एम्प्लॉयर अप्रूवल की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है।
श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बदलाव की घोषणा करते हुए बताया कि इससे कर्मचारियों को PF निकालने में लगने वाला समय कम होगा और प्रक्रिया ज्यादा सरल और सुगम हो जाएगी।
बैंक सीडिंग प्रक्रिया में अहम बदलाव
पहले बैंक सीडिंग के लिए एम्प्लॉयर की मंजूरी आवश्यक थी, जिससे औसतन 13 दिन की देरी हो जाती थी। 14.95 लाख रिक्वेस्ट्स अब भी पेंडिंग हैं, जिनकी मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है।
अब नए नियमों के तहत EPFO मेंबर आधार OTP के जरिए अपने बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड को वेरिफाई कर सकेंगे, जिससे प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी।
मई 2024 से चल रहा था नया सिस्टम का ट्रायल
EPFO ने 28 मई 2024 से इस नई व्यवस्था का ट्रायल शुरू किया था। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1.7 करोड़ कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ मिला। अब इसे देशभर के सभी EPFO मेंबर्स के लिए लागू कर दिया गया है।
ATM और UPI से निकाल सकेंगे PF का पैसा
अब कर्मचारियों को PF निकासी के लिए EPFO की वेबसाइट या बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। श्रम मंत्रालय के अनुसार, जल्द ही EPFO मेंबर्स अपने PF अकाउंट से UPI और ATM के जरिए पैसा निकाल सकेंगे।
ATM से PF निकासी: EPFO सब्सक्राइबर्स को स्पेशल ATM कार्ड जारी करेगा, जिससे वे ATM मशीनों से सीधे PF का पैसा निकाल सकेंगे।
UPI से निकासी: EPFO मेंबर्स अपने PF अकाउंट को UPI से लिंक कर सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे।
इस सुविधा की लिमिट एक लाख रुपए तक होगी और इसे मई के अंत या जून की शुरुआत तक शुरू करने की योजना है।
PF Withdrawal Process Rules: नौकरी छूटने पर कब निकाल सकते हैं PF
अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है, तो वह एक महीने बाद अपने PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। बचा हुआ 25% फंड दो महीने बाद निकाला जा सकता है। यह नियम बेरोजगारी के दौरान आर्थिक सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है।
PF निकासी और इनकम टैक्स के नियम
अगर कर्मचारी किसी कंपनी में 5 साल तक नौकरी कर चुका है, तो PF निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
अगर नौकरी के 5 साल पूरे होने से पहले 50,000 रुपए से ज्यादा निकाले जाते हैं, तो 10% TDS काटा जाएगा। पैन कार्ड न होने पर 30% TDS लगेगा। अगर कर्मचारी फॉर्म 15G/15H सबमिट करता है, तो TDS नहीं काटा जाएगा।
नई प्रक्रिया से PF निकासी हुई आसान
EPFO ने 120 से अधिक डेटाबेस को इंटीग्रेट करके डिजिटल सिस्टम को अपग्रेड किया है। अब 95% दावे ऑटोमेटेड हैं और क्लेम सेटलमेंट का समय 2 हफ्तों से घटाकर 3 दिन कर दिया गया है।
EPFO द्वारा किए गए ये बदलाव PF Withdrawal Process Rules को सरल और तेज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होंगे। इससे करोड़ों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा और फाइनेंशियल प्लानिंग में अधिक लचीलापन मिलेगा।